गोड्डा, जुलाई 25 -- पोक्सो के स्पेशल जज सह जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपितों को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 50, हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। सजा पाने वालों में बोआरीजोर थाना क्षेत्र के रामकोल स्कूल टोला निवासी राकेश टुडू उर्फ दुर्गा टुडू, उमेश टुडू उर्फ सोराय टुडू एवं जोन बेसरा के नाम शामिल हैं। आरोपितों को बीएनएस 2023 की धारा 70 (2) के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि 351 के तहत पांच वर्ष, 126 (2) के तहत 15 दिन एवं 127 बीएनएस के तहत छह महीना की सजा से दंडित किया गया। सभी सजा साथ-साथ चलेगी।

मामले का विवरण विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष छह गवाहों का परीक्षण कराया।...