सिद्धार्थ, अप्रैल 10 -- सिद्धार्थनगर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित होने पर जज वीरेंद्र कुमार ने सात-सात साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर Rs.10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कमलेश गुप्ता उर्फ बाधे पुत्र रामानन्द व रम्भा पत्नी गंगाराम निवासी चेतिया थाना मिश्रौलिया पर पुलिस ने धारा 376/34 व पाक्सों एक्ट दर्ज किया था। इसी मामले में साक्ष्यों के आधार पर आरोप सही पाए जाने पर जज वीरेंद्र कुमार ने आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.