गोड्डा, फरवरी 7 -- नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास गोड्डा एक प्रतिनिधि पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप को सही पाकर ललमटिया थाना क्षेत्र के बडहरा निवासी अमर कुमार मिर्धा को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं Rs.20000 जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया जबकि भादवि की धारा 366 के तहत 7 साल कारावास एवं Rs.10000 जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की सजा से दंडित किया गया । दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। ललमटिया थाना में दर्ज प्राथमिक में नाबालिक के पिता ने कहा है कि एक 19 नवंबर 22 को उसकी नाबालिग पुत्री बगल में सामान लाने के लिए दुकान गई थी‌। जब देर तक वाप...