गोड्डा, जुलाई 27 -- पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित सालबनी, तीनपहाड़ , साहेबगंज के नानू कर्मकार को दोषी पाकर पोक्सो की धारा 4(2) के तहत 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

मामले का विवरण वहीं बीएनएस की धारा 96 के तहत सात वर्ष कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। दोनों सजा साथ- साथ चलेगी। 21 नवंबर 25 को ललमटिया थाना में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मौसी ने कहा था कि उसकी बहन अत्यंत गरीब है इसलिए उसकी बड़ी बेटी बचपन से ही उसी के साथ रहती है। 18 नवंबर 25 को वह शादी समार...