सराईकेला, मार्च 18 -- सरायकेला,संवाददाता। नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने 04 साल की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी हिमांशु पांडेय को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास। आईपीसी की धारा 504 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपया जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास...
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