बरेली, जनवरी 20 -- बरेली। विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से जबरन दुष्कर्म के मामले में आरोपी महेश की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना फरीदपुर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था की 21 अक्तूबर 2025 की रात उसकी नाबालिग बेटी अपने चाचा चाची को खाने के लिये बुलाने गई थी। तभी रास्ते में गांव के महेश ने उसका मुंह कपड़े से दबाकर धर्मपाल के घर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। फरीदपुर पुलिस ने आरोपी महेश को पाक्सो एक्ट में जेल भेजा था।
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