जहानाबाद, अगस्त 20 -- साथ ही भुगतना होगा 20000 रुपए का अर्थ दंड भी पॉकसो अनन्य विशेष न्यायालय के न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला जहानाबाद, नगर संवाददाता। 8 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दोषी करार कुंदन कुमार, रोशन कुमार एवं श्याम किशोर उर्फ पिकु को गुरुवार को पॉकसो के अनन्य विशेष न्यायालय के न्यायधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने 6 साल का कठोर कारावास एवं 10000 रुपए अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- Saraikela News: नाबालिग को प्रेमजाल में फंसा कर भगा ले जाने वाले दोषी को पॉक्सो समेत कई धाराओं में कड़ी सजान्यायालय का निर्णय न्यायालय ने सभी अपहरण कर्ताओं को भादवि की धारा 363 के तहत 4 साल का कठोर कारावास एवं 10000 रुपए अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर चार-चार महीने ...