प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 27 -- प्रतापगढ़, संवाददता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश आतिफ शमीम की कोर्ट ने अपहरण के आरोपी वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी सूर्यसेन कालोनी में रहने वाले आरोपी गणेश सरकार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार पट्टी कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाली नाबालिग का आरोपी ने 18 दिसंबर 2025 को अपहरण किया था। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...