नाबालिग के अपहरण में तीन साल की सजा
बुलंदशहर, मई 23 -- नाबालिग को अगवा करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष अभियोजक महेश राघव ने बताया कि 23 अगस्त 2017 को मुकदमा वादी ने कोतवाली जहांगीराबाद पर किशोरी का अपहरण करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि संजय पुत्र डालचंद निवासी अंबा कालोनी थाना कोतवाली देहात उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गया। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर उसके बयान के आधार पर आरोपी संजय का चालान कर दिया था और जांच के बाद 18 अक्टूबर 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। यह मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज पाक्सो कक्ष संख्या प्रथम की अदालत में पहुंचा। शनिवार को न्यायाधीश विनीत चौधरी ने दोष सिद्ध होने पर दोषी संजय को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार...
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