चतरा, फरवरी 19 -- चतरा, विधि संवाददाता। स्पेशल पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने पोक्सो केस के एक अभियुक्त सिमरिया थाना क्षेत्र के एदला गांव निवासी 22 वर्षीय आनंद कुमार को भादवी 363 में 4 साल की सजा, और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गयी है। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा । इसके साथ ही धारा 366 भादवि के तहत 6 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस मुकदमे के प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सरकार के तरफ से बहस कर अपना पक्ष मजबूत किया। यह मामला सिमरिया थाना कांड संख्या 219, 2022 दिनांक 24 दिसंबर 2022 का है। इस मुकदमे के सूचक नाबालिक के पिता ने अपने ब्यान में लिखा है कि उनकी बेटी दिनांक 23 दिसंबर 2022 को ...