मऊ, फरवरी 26 -- मऊ, संवाददाता। थाना रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी घोसी थाना क्षेत्र के नदवासराय निवासी आजम खां की जमानत अर्जी गुरुवार को पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद यादव ने खारिज कर दिया। मामले में घोसी थाने में 5 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि उनकी नाबालिग लड़की स्कूल से वापस लौट रही थी, इसी दौरान वाहन सवार आरोपियों ने उनकी नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। मामले में अभियोजन पक्ष से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचन्द्र चौहान ने किया।पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद यादव ने दोनों पक्षों की दलीलों और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया।

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