लखनऊ, अप्रैल 23 -- हाईकोर्ट ने पूछा, बरामदगी के लिए क्या कार्रवाई की लखनऊ, विधि संवाददाता।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने एसएसपी, अयोध्या को आदेश दिया है कि वह तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि अपहृत की बरामदगी के लिए क्या कदम उठाए हैं अन्यथा अगली सुनवायी पर हाजिर हों। मामले की अगली सुनवायी 26 मई को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन व न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने नाबालिग के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता चन्दन श्रीवास्तव ने बताया कि मामला अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाने का है। यह भी पढ़ें- नाबालिग को बालगृह में रखना अवैध हिरासत नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी आरोप है कि याची की 15 वर्षीय पुत्री को नामजद अभियुक्त ...
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