उरई, मई 19 -- उरई। संवाददाता बीते वर्ष 2019 में कुठौंद थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।बीती 8 जुलाई 2019 कोकुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह मजदूरी करने गया था। घर में उसकी 15 वर्षीय पुत्री अकेली थी। वापस आने पर पुत्री घर पर नहीं मिली। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। 10 जुलाई 2019 को किशोरी के वापस आने पर पिता उसे लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने पीड़िता के कलमबंद बयान दर्ज कराए और मेडिकल कराया। बयान में पीड़िता ने बताया कि गांव का ही निवासी मोहर सिंह उसे बहला-फुसलाकर अपने चाचा के घर ले...