धनबाद, मार्च 31 -- शादी की नीयत से नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के नामजद तेतुलमारी थाना क्षेत्र निवासी दीपक कुमार को पांच वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 23 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। अदालत में आज सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर तेतुलमारी थाने में 31 मई 2025 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक नाबालिग एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। उसके माता-पिता अपने बाड़ी में काम कर रहे थे। नाबालिग अपनी बड़ी बहन के साथ घर में थी। दोपहर 12.30 बजे जब वह अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटे तो पुत्री घर से गायब थी। बड़ी पुत्री ने बताया कि 11 बजे के ...