आजमगढ़, दिसम्बर 12 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो दोषियों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 अक्तूबर 2015 को तेरह वर्षीय नाबालिग लड़की गायब हो गई। उसके भाई ने गांव के इरफान, अंसार तथा एक अन्य के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान यह सामने आया कि इरफान अंसार की मदद से पीड़िता को बहला-फुसलाकर कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। बाद में कोर्ट में दिए गए बयान में पीड़ित...
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