बदायूं, जून 7 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार पीड़िता की मां ने 21 मई 2024 को कुंवरगांव थाने में तहरीर दी थी। बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को गांव का ही हकीम बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। परिवार के दबाव बनाने पर हकीम लड़की को वापस ले आया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि हकीम रात करीब 12 बजे उसकी छत पर आया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में दोषी को पांच साल का कारावास उसने पीड़िता के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर पीड़िता ने खुद को हकीम के मक्का ...