गाज़ियाबाद, जून 24 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज गौतम की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे आजमगढ़ ले जाने और छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी मनोज को दोषी ठहराते हुए छह वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले का विवरण अभियोजन पक्ष के अनुसार, नंदग्राम थाना क्षेत्र की एक महिला ने 24 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर में किराये पर रहने वाला मनोज उनकी नाबालिग पोती को बहलालाकर साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान स्कूल अभिलेखों से पीड़िता की उम्र घटना के समय 15 वर्ष एक माह आठ दिन साबित हुई।

सुनवाई का परिणाम मेडिकल...