प्रतापगढ़ - कुंडा, जनवरी 2 -- अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते उदयपुर के समीर अहमद को 20 वर्ष के कारावास, एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को किया जाएगा। पीड़ता ने इस मामले में कोर्ट को यह भी बताया कि दोषी उस पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया था। वादी मुकदमा के अनुसार, 14 जुलाई 2024 की देर रात आरोपी समीर अहमद 17 वर्षीय गैरधर्म की पीड़िता को शादी का झांसा देकर कर गांव के पास से अपहरण किया। कोर्ट में वादी की भतीजी ने बताया कि समीर अहमद शारीरिक संबंध बनाने से पहले शादी का झांसा दिया। समीर अहमद ने पीड़िता को धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से सात गवाहों ने पक्ष रख...