बुलंदशहर, मार्च 9 -- बाल विवाह अधिनियम को ताक पर रखकर युवक की शादी करने जा रहे परिजनों को पुलिस तथा चाइल्ड हेल्प हेल्पलाइन अधिकारियों ने रोक दिया। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गांव तोरई निवासी नाबालिग युवक की शादी गौतमबुद्धनगर की लड़की के साथ तय कर दी गई। सोमवार को लड़के के परिजन ग्रामीणों के साथ बारात ले जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी ग्रामीण द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन महिला कल्याण विभाग पर फोन कर शिकायत कर दी गई। बुलंदशहर से पहुंचे चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम प्रभारी अभिषेक यादव ने गांव तोरई पहुंचकर लड़के के परिजनों से आयु प्रमाण पत्र के रूप में शैक्षिक प्रमाण पत्र दिखाने को कहा। जिसमें युवक की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई, कानूनी तौर पर युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। पुलिस तथा चाइल्ड हेल्पलाइन क...