हापुड़, मार्च 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले एक अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि इसी मुकदमें में नामजद एक अन्य आरोपी को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पिलखुवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने जनवरी 2021 में पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि गांव के ही दो भाई उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले गए। आरोपियों ने पीड़ित की पुत्री के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी भाईयों जितेंद्र और धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्ह...