सीतापुर, जुलाई 24 -- सीतापुर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। तालगांव निवासी इजाज उर्फ कल्लू पर वर्ष 2018 में अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा लिखा गया था। इजाज पर आरोप था कि 15 वर्ष की किशोरी का अपहरण कर उसने दुष्कर्म किया। वादी मुकदमा किशोरी के पिता, पीड़िता समेत छह लोगों के गवाह व साक्ष्यों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। दोषी को सजा सुनाने के साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष कारावास की सजा

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