सराईकेला, मार्च 28 -- सरायकेला, संवाददाता । नाबालिग को गलत नियत से बहला-फुसलाकर अपहरण के आरोपी पुरुलिया के कुमडासोल केंदा निवासी रॉयल मंडल (27वर्ष) को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने भादवि की धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।भादवि की धारा 363 के तहत 3 साल एवं 2 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भादवि की धारा 366 के तहत 5 साल एवं 5 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।क्या है मामला: गम्हरिया थानांतर्गत रायबासा की नाबालिग युवती 2 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे अपनी भाभी को यह कहकर निकली की एडमिट कार्ड लाने जा रही हूं। शाम तक वह घर नहीं लौटी। काफी खोजब...