जमशेदपुर, मई 2 -- जमशेदपुर। बागबेड़ा में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी कृष्णा कुदादा को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा मिलेग। शनिवार को एडीजे 1 के पट्टेदार की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने कृष्णा को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना के अलावा अपहरण के मामले में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें कि बागबेड़ा में वर्ष 2022 में नाबालिग का अपहरण का मामला सामने आया था। पीड़ित पक्ष की प्राथमिकी के बाद जांच में दुष्कर्म की भी बात सामने आई थी।
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