जहानाबाद, मार्च 24 -- विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दिया फैसला पिता ने रिश्ते को तार तार कर अपनी ही नाबालिक बच्ची को बनाया था हवस का शिकार जहानाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह अनन्य विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को नाबालिक बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषी पाए गए पिता को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का निर्णय सुनाया है। इसके अलावा पीड़ित बच्ची को 8 लाख रुपया मुआवजा। देने का भी निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद को दिया है। यह मामला जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इसकी जानकारी देते हुए पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने देते हुए ...