नागा चैतन्य के डीपफेक वीडियो 24 घंटे में हटाने का निर्देश
नई दिल्ली, जून 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलुगु फिल्म अभिनेता अक्किनेनी नागा चैतन्य को पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों, ऑनलाइन व्यावसायिक प्लेटफॉर्म व यूट्यूब चैनलों पर उनके नाम, तस्वीर, आवाज, समानता व व्यक्तित्व की दूसरी खूबियों के गैरकानूनी इस्तेमाल के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा दी है। हाईकोर्ट ने कई प्रतिवादियों को आदेश मिलने के 24 घंटे के भीतर विवादित सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह आदेश अभिनेता द्वारा दायर एक व्यावसायिक मामले की सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले में अभिनेता के व्यक्तित्व व प्रचार के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई थी, जो कथित तौर पर पोर्नोग्राफिक सामग्री, एआई से बने डीपफेक, बदनाम करने वाली सामग्री व उनकी पहचान का फायदा उठाने वाले गैरकानूनी व्यावसायिक होस्ट करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ है। यह भी ...
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