रांची, मई 8 -- रांची। पोक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और छेड़छाड़ से जुड़े 5 साल पुराने मामले में आरोपी अमीरुद्दीन सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामला सुखदेव नगर थाना थाना कांड संख्या से जुड़ा था। आरोप था कि 22 दिसंबर 2020 की रात आरोपी 16 वर्षीय लड़की को स्कूटी से लेकर पहाड़ी मंदिर के पास गया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी घर से गायब है। बाद में पुलिस ने लड़की और आरोपी को साथ में बरामद किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचीं। यह भी पढ़ें- राजनगर दुष्कर्म मामला: मुख्य दोषी राज हेम्ब्रम को 25 साल की कड़ी सजा, तीन अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी

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