रांची, अगस्त 19 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना जॉन की अदालत ने 12 साल पुराने रंगदारी और फायरिंग के मामले में आरोपी राजेश खलखो उर्फ राजेश उरांव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान एक भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा। अदालत ने नो एविडेंस का मामला बताते हुए आरोपी को बरी किया। मामला रांची के रातू थाना कांड संख्या 24/2014 से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार, 21 जनवरी 2014 को आरोपी ने फोन कर पैसे की मांग की थी। बाद में वह 9-10 लोगों के साथ मजदूरों से रंगदारी मांगने पहुंचा और हथियार के साथ दोबारा आने के बाद कथित तौर पर फायरिंग की थी।

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