रांची, मई 4 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी रितविका सिंह की अदालत ने करीब 11 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी मो. तनवीर खान उर्फ टन्नू उर्फ तनवीर अख्तर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला लोअर बाजार थाना कांड संख्या 95/2015 से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका, जिसका लाभ आरोपी को मिला। प्राथमिकी के अनुसार, सूचक मो. इलियास अंसारी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने वाहन दिलाने के नाम पर उससे 1.35 लाख रुपये ठग लिया था।

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