रांची, सितम्बर 11 -- रांची। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चल रहे मामले में अदालत ने मंगरू उरांव को बरी कर दिया है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ढाई साल तक अभियोजन एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। समन, जमानती और गैर-जमानती वारंट तथा एसपी को पत्र भेजने के बावजूद कोई गवाह अदालत में नहीं आया। इसका लाभ आरोपी को मिला। मामला मांडर थाना कांड संख्या 69/2023 से संबंधित था। अभियोजन का आरोप था कि मृतका फूलमनी उरांव बीए पार्ट-2 की छात्रा थी और आरोपी से उसका संपर्क था। आरोप के अनुसार आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, बाद में शादी से इनकार करते हुए उसे प्रताड़ित किया। 10 मई 2023 को आरोपी उसे अपने घर ले गया और मारपीट की। अगले दिन उसे चान्हो चौक के पास छोड़कर मरने या कहीं चले जाने को कहा। इसके बाद उसने घर म...