नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- नई दिल्ली, का. सं.। साकेत जिला अदालत ने मालवीय नगर में उत्तर-पूर्व की तीन युवतियों पर नस्लीय टिप्पणी के आरोपी दंपति हर्ष प्रिया सिंह और रूबी जैन को नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी। दोनों को 11 मार्च को मिली 30 दिन की अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि दंपति ने अदालत की सभी शर्तों का पालन किया है। दोनों ने मालवीय नगर वाले मकान को खाली कर दिया है। यह भी पढ़ें- बेटियों की हत्यारोपी महिला को जमानत नहीं
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