मधुबनी, फरवरी 26 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। उत्पाद मामलों के अनन्य विशेष न्यायाधीश गोरखनाथ दुबे की अदालत ने रामवृक्ष सदाय की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए वैद्यनाथ सदाय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उसपर 38 हजार 500 रूपए जुर्माना भी लगाया है। गुरुवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से उत्पाद मामलों के स्पेशल पीपी पूनम कुमारी एवं राजाराम मंडल ने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद सजायाफ्ता बेनीपट्टी थाना के चानपुरपट्टी बसैठ मुसहरी टोला के वैद्यनाथ सदाय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार रामवृक्ष सदाय 27 सितंबर 2022 को चानपुरा के बच्चा चौधरी के ईंट भट्टा पर थे इसी दौ...