झांसी, मार्च 31 -- झांसी, संवाददाता। अपने दो साथियों के साथ अवैध चरस रखने के आरोप में पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने 03 साल साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक नोडल अधिकारी दीपक तिवारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि तीन व्यक्ति ग्वालियर रोड पर पठौरिया मोड़ पर बिना नम्बर की बाइक के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। पुलिस पहुंची तो भागना चाहा तो घेराबंदी कर पुलिस ने होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर के पास ग्वालियर रोड पर तीनों को बाइक के साथ पकड़ लिया। पकड़े व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो तीनों ने बताया कि उन लोगों के पास चरस है। उन्होंने अपने नाम रूपेश कुशवाहा, राजेन्द्र प्रजापति पुत्र श्यामलाल व बब...
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