अलीगढ़, जुलाई 29 -- अलीगढ़। लोधा क्षेत्र में चार साल पहले नशीले पदार्थ संग पकड़े गए दोषी को एडीजे (एनडीपीएस एक्ट) पांच गुलाम मुस्तफा की विशेष अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को लोधा थाना पुलिस गश्त पर थी। तभी खेरेश्वर मंदिर के पीछे वाली गली कॉच गोदाम मोड़ के पास से शाहजमाल तेलीपाड़ा निवासी फैजान पुत्र रहीश को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 500 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम बरामद हुआ। पुलिस ने फैजान को जेल भेजकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने फैजान को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

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