नशीले पदार्थ की तस्करी मामले में दोषी को 8 साल की कैद
रांची, मई 26 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त सह एनपीडीएस मामले के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को नामकुम थाना क्षेत्र से जुड़े एक किलो अफीम बरामदगी मामले में दोषी करारर अभियुक्त सूर्य कांत मुंडा को 8 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त दो साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने उसे सोमवार को दोषी करार दिया था। अभियोजन के अनुसार 16 अगस्त 2022 को पुलिस को रांची-खूंटी सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम सुकरीडीह इलाके में जांच कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार सूर्यकांत मुंडा पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पीछा करने पर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसकी स्कूटी की डिक्की से एक किलो अफीम बरामद हुई थी। मामल...
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