नशीले पदार्थ की तस्करी के सजायाफ्ता की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द
रांची, जून 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थ की तस्करी (एनडीपीएस एक्ट) के तहत 10 वर्ष के सजायाफ्ता सुग्रीव पूरन की झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने उसे 15 दिनों में संबंधित सक्षम न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया। मामला चाईबासा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक केस से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद सुग्रीव पूरन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। इसके विरुद्ध उसने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जहां अदालत ने उसकी सजा स्थगित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.