नैनीताल, सितम्बर 10 -- नैनीताल, संवाददाता। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) संजीव कुमार की अदालत ने नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के मामले में आरोपी मोहम्मद शमशाद को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले का विवरण मामला 9 सितंबर 2021 का है, जब वनभूलपुरा थाने के उपनिरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट की पुलिस टीम ने जोशी बिहार, गौजजाली में चेकिंग के दौरान रामपुर निवासी मोहम्मद शमशाद पुत्र अनवार हुसैन को पकड़ा था। तलाशी लेने पर आरोपी के बैग से ब्यूप्रेनॉर्फिन और एविल के कुल 550 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे, जिसकी इन्वेंट्री रिपोर्ट वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने तैयार की थी। पूछताछ में आरोपी ने ये इंजेक्शन नईम नाम के व्यक्ति से खरीदना बताया था। अदालत मे...