बिजनौर, अप्रैल 2 -- बिजनौर। एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहे एक मामले में विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल की अदालत ने आरोपी सरफराज को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार चौहान के अनुसार, हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र में तैनात उपनिरीक्षक लोकेश कुमार पुलिस बल के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान गांव हीमपुर से अजुपुरा मार्ग पर नहर किनारे संदिग्ध स्थिति में खड़े सरफराज पुत्र महबूब निवासी ग्राम रेहरा को हिरासत में लिया गया।तलाशी के दौरान उसके पास से 420 नशीली गोलियां (अल्प्राजोलम) बरामद हुईं। पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी...