लखीमपुरखीरी, सितम्बर 2 -- नशीला पाउडर और नशीली गोलियां रखने के एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी सन्दीप मिश्र ने बताया कि खीरी थाना क्षेत्र के गांव लोनपुरवा के रहने वाले राम सेवक उर्फ मुंहनोचवा को एसआई देवेश शुक्ला ने 10 अगस्त 2011 को ओयल रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर उसके पास से अल्प्राजोलम नशीला पाउडर और नशीली गोलियां बरामद की थीं। गिरफ्तारी के बाद रामसेवक ने बताया कि वह रेलवे यात्रियों की चाय में यह गोलियां या पाउडर मिला देता है और बेहोश हो जाने पर वह समान आदि लूट लेता है। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी मुकदमा और वी विवेचक समेत कई गवाहों को पेश...
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