जमशेदपुर, फरवरी 21 -- जमशेदपुर। मानगो आजादनगर से कफ सिरप बरामदगी मामले के आरोपी इमरान को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत से जमानत नहीं मिली। शुक्रवार को जिला जज की अदालत से इमरान की अर्जी रद्द हो गई। कफ सिरप बेचने के आरोप में पुलिस ने 8 दिसंबर को इमरान उर्फ विक्की को पकड़ा था। मामले में एक अन्य भी आरोपी है। बताया जाता है कि आजादनगर पुलिस को इमरान द्वारा नशीली कफ सिरप की अवैध बिक्री करने की सूचना मिली थी। इससे मुर्दा मैदान के पास छापेमारी कर 13 बोतल वीनक्रैक्स कफ सिरप (100 एमएल) बरामद होने पर इमरान को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, दूसरे आरोपी के पास से 14 बोतल कफ सिरप बरामद हुई थी। आजादनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार के बयान पर केस दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
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