इटावा औरैया, मई 23 -- इटावा। नशीला पाउडर रखने के मामले में कोर्ट ने एक युवक को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। युवक को पांच साल पहले ग्वालियर बाईपास से गिरफ्तार किया गया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि इकदिल थाना पुलिस ने गश्त के दौरान ग्वालियर बाईपास से 23 मार्च 2021 को बॉबी उर्फ सतेंद्र को रोककर तलाशी ली तो उसको पास नशीला पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में हुई। विवेचना करके पुलिस ने बाबी उर्फ सत्येंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस एक्ट के दोषियों को 3-3 साल की सजा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र परिहार ने सरकार की ओर से पैरवी की। न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप स...