फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 15 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में एक आरोपित को 7 माह 12 दिन के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। कोर्ट ने 5 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल की अदालत में यह निर्णय सुनाया गया। 2 सितंबर 2025 को नवाबगंज थाने के तत्कालीन दरोगा रमाशंकर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखायी पड़ा। पूछने पर उसने अपना नाम बंटी निवासी कनसरी थाना बागवाला जिला एटा बताया। उसकी जामा तलाशी ली गयी तो गांजा निकला। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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