आजमगढ़, मार्च 25 -- आजमगढ़। नशीला पदार्थ रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को 2 माह 15 दिन कारावास और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा उप निरीक्षक राज बहादुर यादव थाना मुबारकपुर ने चेकिंग के दौरान नेहाल हासिम पुत्र स्व. नजीर अहमद निवासी इस्लामपुरा चिउटही थाना मुबारकपुर के कब्जे से 17 जनवरी 2009 को डायजापाम की 140 गोलियां बरामद की थीं। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल पांच गवाहो को परीक्षित कराया।
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