रांची, जुलाई 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। शराब घोटाला मामले के आरोपी नवीन केडिया की विदेश यात्रा की अनुमति से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के विवरण जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को आठ जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि एसीबी की विशेष अदालत पहले ही नवीन केडिया की इंग्लैंड जाने की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर चुकी है। उनका तर्क था कि यदि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो उसके देश छोड़कर वापस नहीं लौटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

याचिका का कारण याचिका में नवीन केडिया ने कहा है कि उन्हें लंदन म...