लखनऊ, मई 26 -- ट्रक आपरेटर्स एण्ड ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने नवाबगंज टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की है। तर्क दिया है कि टोल प्लाजा निर्धारित 16 वर्ष पूरे कर चुका है। अब यहां पर टोल के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा है, वह अवैध है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह चैहान ने इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में बताया कि नवाबगंज टोल प्लाजा वर्ष 2009 से संचालित है और एनएचएआई के नियमों के अनुसार पीपीपी मॉडल पर बनी इस सड़क की लागत 16 वर्षों में कई गुना अधिक वसूल हो चुकी है। ऐसे में अब टोल वसूली वैध नहीं है। आरोप लगाया कि एनएचएआई की टोल नीति 2008 के अनुसार दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, जबकि लखनऊ से कानपुर के बीच मात्र 80 किलोमीटर दूरी में नवाबगंज और बार...