नवविवाहिता की हत्या में पति, सास-ससुर समेत चार को आठ-आठ वर्ष की सजा
सासाराम, जुलाई 21 -- सासाराम, निज संवाददाता। दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पांच रवीन्द्र कुमार की अदालत ने करगहर थाना क्षेत्र के मोहनपुर खरसान गांव निवासी पति आकाश कुमार, सास मीरा देवी, ससुर श्रीनिवास प्रजापति तथा चचेरे ससुर राजेन्द्र प्रजापति को दोषी करार देते हुए आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत के आदेश पर सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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