अररिया, मार्च 12 -- अररिया, विधि संवाददाता तीन वर्ष पूर्व जबड़न जहर खिलाकर नवविवाहिता की हत्या का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी पति को सात साल की सजा सुनायी गयी है। यह सजा न्याय मंडल अररिया के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार ने सुनाई है। आरोपी पति को कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पति को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा एसटी 420/2023 में सुनाया गया है। सजा पाने वाला जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के मधुरा पश्चिम वार्ड छह साहेबगंज के रहने वाले 35 वर्षीय पंकज कुमार यादव पिता स्व दीप नारायण यादव हैं। जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि घटना आठ मार्च 2023 की है। आरोपी पति पंकज कुमार यादव ने अपनी नवविवाहिता प...
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