मुजफ्फर नगर, मई 22 -- मुजफ्फरनगर कोर्ट ने शादीशुदा युवती को घर से बुलाकर हत्या करने वाले युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपये युवती के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। यह भी पढ़ें- ओझा-डायन का आरोप लगा पति-पत्नी की हत्या में पांच को आजीवन कारावास, पेज 3मामले की जानकारी डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी सहदेव सिंह ने बताया कि गांव कढली निवासी राजेन्द्र शर्मा ने खतौली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बेटी रुचि की शादी 28 जून 2020 को हुई थी। तीन जुलाई 2020 को बेटी ससुराल से मायके में आई थी। पांच जुलाई की रात करीब 9 बजे उसकी बेटी को सोनी गुर्जर निवासी गांव गुढम थाना फलावदा मेरठ ने फोन कर घर के बाहर बुलाया। उसके बाद बेटी...