नवरात्रि में गैंगरेप को हल्के में नहीं ले सकते; वडोदरा कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
वडोदरा, अगस्त 31 -- गुजरात के वडोदरा में साल 2024 में नवरात्रि की रात नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे सबसे घिनौनी करतूत बताते हुए कहा कि मां अंबा को समर्पित इस त्योहार में गैंगरेप की घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सी.एम. पवार ने पांचों दोषियों में से हर एक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक नयन सुखदवाला ने कहा कहा, अदालत ने कहा कि समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और किसी महिला या नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म एक बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि देवी अंबा को समर्पित नवरात्रि जैसे पर्व के दौरान गैंगरेप की घटना को हल्के में नहीं लि...
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