नर्सों की शिकायतों पर आईएनसी फैसला ले : कोर्ट
नई दिल्ली, मार्च 31 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। पेशेवर नर्सों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई सही तरीका नहीं होने की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई है। कोर्ट ने इस मामले में भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) के सचिव को शिकायत देने के निर्देश दिए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अगस्त और सितंबर 2011 में छात्रों के लिए सर्विस बॉन्ड पर रोक लगाने वाले परिपत्र जारी होने के बावजूद, कुछ संस्थान ऐसे तरीकों को अपनाना जारी रखे हुए हैं। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने की। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता जो सेबेस्टियन ने यह शिकायत दी। वहीं, भारतीय नर्सिंग परिषद के वकील ने कहा कि परिषद अपने परिपत्र के पालन को पक्का करने के लिए कदम उठा रही है। संस्थाओं से उम्मीद की जाती है कि वे उ...
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