नई दिल्ली, अगस्त 22 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी (दाईखाना) आयोग (एनएनएमसी) के गठन में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दो महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन (आईपीएनए) की याचिका को ही केंद्र के समक्ष उसका प्रतिवेदन मानते हुए इस पर तय समय में निर्णय लेने को कहा है। साथ ही केंद्र को अपने फैसले की जानकारी याचिकाकर्ता संगठन को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फैसले से असंतुष्ट होने पर संगठन दोबारा नई रिट याचिका के जरिए हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।

याचिका का कहा गया विवरण न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने अधिवक्ता रॉबिन राजू के माध्यम से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्र...